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जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता हासिल करने वालों के लिए बुरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए नए कार्यकारी आदेश

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 07, 2026 10:41 am IST,  Updated : Aug 07, 2026 10:41 am IST

इस आदेश का उद्देश्य ऐसे लोगों की अमेरिका में प्रवेश की सुविधा को सीमित करना है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Image Source : AP

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसे यहां की नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से विदेशियों के 'बर्थ टूरिज्म' (जन्म पर्यटन) के मामलों पर सख्ती करने के साथ ही, जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र लोगों की संख्या सीमित करने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यs कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ट्रंप के पहले जारी आदेश को खारिज कर दिया था। 

किन लोगों पर पड़ेगा असर

ये आदेश उन लोगों को निशाना बनाता है जो व्यावसायिक रूप से 'बर्थ टूरिज्म' को चुनते हैं और बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। इस आदेश का उद्देश्य ऐसे लोगों की अमेरिका में प्रवेश की सुविधा को सीमित करना है। दूसरा आदेश उन लोगों की परिभाषा का विस्तार करता है जिन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इसमें विदेशी सरकारों की ओर से 'लॉबिंग' (पैरवी) करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ट्रंप का आदेश

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने 100 साल से ज्यादा समय से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कहा था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोग अमेरिकी नागरिक होते हैं। ट्रंप ने वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इन आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के फैसले की आलोचना की और कहा कि नया कदम ''कुछ जरूरी बदलाव करने'' के लिए उठाया गया है।

अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन ने अमेरिका में जन्मे लोगों को प्रदान की थी अमेरिकी नागरिकता

9 जुलाई, 1868 को अनुमोदित अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन ने अमेरिका में जन्मे या कानूनी रूप से नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की थी, जिनमें पहले दास रह चुके लोग भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा, ''ये प्रावधान गृहयुद्ध के तुरंत बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य दासों के बच्चों को नागरिकता देना था लेकिन अब क्या हो रहा है? लोग इसके आधार पर पूरा कारोबार खड़ा कर रहे हैं।'' ट्रंप की आप्रवासन विरोधी नीतियों के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले स्टीफन मिलर ने कहा कि लोग पर्यटक बनकर अमेरिका आते हैं लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य यहां बच्चा पैदा करना होता है ताकि वो बच्चा स्वतः अमेरिकी नागरिक बन जाए। 

PTI Inputs

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